नाबालिग का गर्भपात कराने वाले आरोपी युवक अनिल कुमार उरसा को अपर सत्र न्यायाधीश शैलेष शर्मा (फास्ट ट्रैक कोर्ट) की विशेष अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। मामला 2019 का है। मेडिकल कॉलेज से परपा थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि नाबालिग लड़की का गर्भपात कराया गया है।
पुलिस ने जांच शुरू की। जिसमें पाया कि नाबालिग का 19 साल के लड़के अनिल से प्रेम प्रसंग था। वह गर्भवती हो गई। दवाएं देकर गर्भपात कराया गया। लड़की की हालत बिगड़ने पर मेकाज लाया था। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 376, 316 के तहत केस दर्ज कर पीड़िता व परिजनों की सहमति के बाद मेडिकल जांच कराई गई। आरोपी को भी हिरासत में लेकर मेडिकल जांच की गई।
