घुमंतू कुत्तों पर एसिड अटैक के मामले में पुलिस ने एसिड रखने वाले शेख बादशाह हुसैन के खिलाफ एसिड अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। एसिड अधिनियम के तहत पहली बार किसी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
रायपुर शहर के सदर बाजार में 5 कुत्तों पर एसिड अटैक मामले में 1 पशु की मौत के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने बैजनाथ पारा इलाके से आरोपी शेख बादशाह हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर पुलिस ने इसे लेकर सूचना जारी की है। बताया कि आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ एसिड विनियमन, प्रतिबंध विक्रय एवं उपयोग अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
छत्तीसगढ़ में पहली बार एसिड को लेकर बनाए गए कानून को लेकर कार्रवाई की गई है। जिसके बाद आरोपी शेख बादशाह हुसैन को जेल भेज दिया गया है। जबकि कुत्तों 5 कुत्तों पर एसिड डालने वाले शेख बादशाह हुसैन के भांजे परपशु क्रूरता के तहत अपराध कायम किया गया है।
आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसे मुचलके पर छोड़ दिया गया है।
बता दें की पीपल फॉर एनीमल संस्था ने शिकायत की थी की आरोपी मनोरंजन के लिए कुत्तों पर तेजाब डालता था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान पशुओं की मौत के बाद पुलिस ने मामले में धराए बढ़ाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है।
